आखिरकार बहुचर्चित उपयंत्री निलंबित ... ! 

May 18, 2024 - 00:48
Updated: 2 years ago
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उज्जैन। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के एक आदेश ने नगर निगम उज्जैन में हडक़ंप मचा दिया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन का यह आदेश 16 मई का है। जिसमें नगर निगम के बहुचर्चित उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

एक वक्त था। जब झोन-6 में पदस्थ उपयंत्री हर्ष जैन का दबदबा चारों तरफ गूंजता था। 11 जनवरी 2023 को उनको झोन-6 का भवन अधिकारी बनाया गया था। जिसके बाद तो हर्ष जैन सातवें आसमान पर सवार थे। लेकिन वक्त ने पलटा खाया। जो कल तक आसमान पर सवार थे, वही 16 मई 2024 को हुए एक आदेश से धडाम से जमीन पर गिर गये।  

पूर्व आयुक्त रोशनसिंह 

पूर्व आयुक्त रोशनसिंह 

वारंट निकलवा दिया ...

उपयंत्री हर्ष जैन के कारनामों की लिस्ट लंबी है। उन्होंने अपनी इस कार्यशैली के चलते तत्कालीन आयुक्त रोशनसिंह के खिलाफ उच्च न्यायालय इंदौर से जमानती वारंट तक जारी करवा दिया। यह मामला अभी-अभी का है। इधर इसके पहले आयुक्त आशीष पाठक ने हर्ष जैन के पर कतर दिये थे। लेकिन जमानती वारंट के मामले को राजधानी में गंभीरता से लिया गया। नतीजा आखिरकार आज गाज गिर गई। आवेदक नेहा खट्टर ने उच्च न्यायालय इंदौर में आवेदन लगाया था। अतिक्रमण को लेकर। जिसके चलते तत्कालीन आयुक्त के खिलाफ जमानती वारंट निकल गया। जिसके चलते नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव ने उपयंत्री हर्ष जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर रहेंगा।   

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